सार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब विमान में यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए फेस मास्क या कवर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। यात्री कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगा सकते हैं।
 

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Covid-19) से बचाव के लिए विमान यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना जरूरी था। ऐसा नहीं करने पर यात्रियों को जुर्माना भी देना पड़ सकता था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब इसमें छूट दी है। 

देशभर में कोरोना महामारी का कहर कम होने के चलते उड्डयन मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब विमान में यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। फेस मास्क नहीं पहनने के चलते एयरलाइंस यात्रियों पर जुर्माना नहीं लगा सकेंगे। 

जुर्माना लगाने की नहीं होगी घोषणा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अब हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क अनिवार्य नहीं होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रियों को बचाव के साधन के रूप में फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हवाई यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से समीक्षा की गई है।

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उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को कहा कि फेस मास्क के बारे में फ्लाइट के अंदर की जाने वाली घोषणा में जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई की बात नहीं होनी चाहिए। घोषणा में यात्रियों को यह बताया जा सकता है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्हें फेस मास्क या कवर का इस्तेमाल करना चाहिए।

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