लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 (एफसीआरए) पास हो गया है। रविवार को केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा था, इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है। 

नई दिल्ली. सोमवार को लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 (एफसीआरए) पास हो गया है। रविवार को केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा था, इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसमें आधार कार्ड की व्यवस्था से जुड़ा संशोधन किया गया है।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred
Scroll to load tweet…

सूत्रों के मुताबिक, विधेयक में प्रस्ताव है कि किसी भी एनजीओ के पदाधिकारियों को एफसीआरए लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य होगा और सरकारी कर्मचारियों के विदेश से धन प्राप्त करने पर रोक होगी। इसमें केंद्र सरकार को किसी एनजीओ या संस्था को एफसीआरए सर्टिफिकेट सरेंडर करने की अनुमति देने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि कुल विदेशी फंड में 20 फीसदी से अधिक प्रशासनिक कार्यों पर खर्च नहीं किया जा सकता जो अभी 50 फीसदी तक होता है।