सार

कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव (Ranya Rao) ने गोल्ड स्मगलिंग केस (Gold Smuggling Case) में कस्टोडियल टॉर्चर (Custodial Torture) और फर्जी फंसाने का आरोप लगाया। जानें कोर्ट के फैसले और जांच में क्या हुआ खुलासा।

Ranya Rao Gold Smuggling: बेंगलुरु (Bengaluru) में चल रहे हाई-प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग केस (Gold Smuggling Case) में नया मोड़ आ गया है। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव (Ranya Rao) ने दावा किया है कि उन्हें कस्टडी में टॉर्चर (Custodial Torture) किया गया और गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।

गिरफ्तारी पर सवाल, एयरक्राफ्ट में हुई थी गिरफ्तारी?

रान्या राव ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उन्हें हवाई अड्डे (Airport) के टर्मिनल से नहीं बल्कि सीधे एयरक्राफ्ट से गिरफ्तार किया गया था। यह बयान सरकारी दावे के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि उन्हें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kempegowda International Airport) से पकड़ा गया था।

'भूखा रखा, सोने नहीं दिया, धमकी दी गई'

परप्पाना अग्रहरा सेंट्रल जेल (Parappana Agrahara Central Prison) से लिखे गए पत्र में रान्या राव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रान्या राव ने कहा कि अधिकारियों ने उनको कई बार थप्पड़ मारा। न सोने दिया और न खाने दिया गया। उनके पिता का नाम सार्वजनिक करने की धमकी दी गई। जबरन खाली कागजों पर साइन करवाए गए। उन्होंने दावा किया कि असली अपराधियों को बचाने के लिए उन्हें इस केस में बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

कोर्ट में क्यों नहीं बताया टॉर्चर का सच?

हालांकि, रान्या राव की ओर से टॉर्चर के आरोपों पर संदेह जताया जा रहा है। उन्होंने 6 मार्च को यह पत्र लिखा लेकिन जब 9 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तब जज ने तीन बार पूछा कि क्या उन्हें कस्टडी में टॉर्चर किया गया, और तीनों बार उन्होंने इनकार कर दिया। उनके वकीलों ने भी कोर्ट में कोई टॉर्चर का आरोप नहीं लगाया।

कोर्ट ने ठुकराई जमानत, क्या कहा जज ने?

शुक्रवार को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस (Special Court for Economic Offences) ने रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। स्पेशल जज विश्वनाथ सी गौदार (Special Judge Vishwanath C Gowdar) ने कहा: आरोपी नंबर 1 (रान्या राव) के पास यूएई का रेजिडेंट आईडी कार्ड (UAE Resident Identity Card) है और वह जनवरी 2025 से अब तक 27 बार दुबई (Dubai) की यात्रा कर चुकी हैं। यह तथ्य जमानत देने की संभावनाओं को कमजोर करता है।

कोर्ट ने कहा कि 14 किलो से अधिक सोने की तस्करी (Gold Smuggling) देश की अर्थव्यवस्था (Economy) पर गंभीर असर डाल सकती है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रान्या राव ने सोने की छड़ें (Gold Bars) अपने कपड़ों और जूतों में छिपाकर लाई थीं।

CBI और ED ने संभाली जांच, क्या मिले सबूत?

DRI ने इस मामले में कस्टम ड्यूटी और पेनल्टी की कुल चोरी ₹4.83 करोड़ आंकी है। ED (Enforcement Directorate) ने केस में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का एंगल देखते हुए जांच शुरू कर दी है। CBI (Central Bureau of Investigation) ने भी DRI की शिकायत के बाद अज्ञात सरकारी अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

रान्या राव के घर पर छापा, करोड़ों की संपत्ति बरामद

रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने उनके घर पर छापेमारी की। अधिकारियों को एक्ट्रेस के घर से 2.06 करोड़ रुपये की गोल्ड ज्वेलरी (Gold Jewellery) मिली। इसके अलावा 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए।

राजनीतिक रंग ले रहा मामला, कर्नाटक DGP पर भी सवाल

इस मामले में कर्नाटक पुलिस महानिदेशक (DGP) के रामचंद्र राव (K Ramachandra Rao), जो कि रान्या राव के सौतेले पिता हैं, की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले कर्नाटक सरकार ने इस केस में पुलिस की लापरवाही की जांच के लिए CID (Criminal Investigation Department) जांच का आदेश दिया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर यह आदेश वापस ले लिया गया, जिससे राजनीतिक दबाव के आरोप लगने लगे।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (G Parameshwara) ने कहा कि DPAR (Department of Personnel and Administrative Reforms) पहले से जांच कर रहा है, इसलिए CID जांच की जरूरत नहीं।

गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का खुलासा?

6 मार्च को रान्या राव की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर दो विदेशी नागरिकों को 21.28 किलो सोना तस्करी करते पकड़ा गया। एक आरोपी ओमान (Oman) का है, दूसरा यूएई (UAE) से है। DRI को शक है कि ये केस आपस में जुड़े हुए हैं और दुबई (Dubai) से संचालित एक बड़े गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट (Gold Smuggling Syndicate) का हिस्सा हो सकते हैं। उधर, रान्या राव का दावा है कि असली अपराधियों को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।