Hyderabad Gangrape हैदराबाद में बीते 28 मई को एक पब में पार्टी के बाद बाहर निकली लड़की को लिफ्ट के बहाने कुछ युवकों ने मर्सिडीज में ले जाकर रेप किया। पहले पुलिस ने पांच को इस केस में आरोपी बनाया था लेकिन एआईएमआईएम विधायक के बेटे का नाम बढ़ा दिया गया है। 

हैदराबाद। तेलंगाना के एआईएमआईएम (AIMIM) के विधायक के बेटे को हैदराबाद गैंगरेप केस (Hyderabad Gangrape) में आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस हाईप्रोफाइल केस में पांच आरोपियों को नामजद किया था। मंगलवार को हैदराबाद पुलिस ने छठवें आरोपी के रूप में एआईएमआईएम विधायक के बेटे को नामजद किया है। पुलिस ने विधायक के नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए छह आरोपियों में पांच आरोपी नाबालिग हैं। सिर्फ एक आरोपी बालिग बताया जा रहा है।

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क्या है हैदराबाद गैंगरेप केस?

28 मई को हैदराबाद में हाईप्रोफाइल गैंगरेप का केस सामने आया था। एक पब में पार्टी के बाद पीड़िता बाहर निकल थी। पब के बाहर कुछ युवक, जो कथित तौर पर पार्टी में थे, ने लिफ्ट देने के बहाने उसे मर्सिडीज कार में बिठाया। इसके बाद उसे जबरिया किसी सुनसान जगह में ले जाकर कार में गैंगरेप किया। इन आरोपियों में तीन नाबालिग आरोपी बताए जा रहे थे। मामला काफी हाईप्रोफाइल होने की वजह से राजनीतिक तूल पकड़ता गया, उधर पुलिस कई दिनों तक आरोपियों की गिरफ्तारी से बचती रही। हालांकि, पुलिस ने पांच आरोपियों को नामजद करते हुए चार को हिरासत में ले लिया था। मंगलवार को छठवें आरोपी के रूप में एआईएमआईएम विधायक के नाबालिग बेटे को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है जो अभी फरार है।

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पहचान उजागर करने पर बीजेपी विधायक पर केस

पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि एक शिकायत के आधार पर, एम रघुनंदन राव पर फोटो और एक वीडियो क्लिप साझा करके नाबालिग लड़की की पहचान को उजागर करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। भाजपा नेता पर आईपीसी की धारा 228-ए (पहचान का खुलासा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 4 जून को, भाजपा विधायक ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कथित वीडियो में दिख रहा युवक एआईएमआईएम विधायक का बेटा था। यह आरोप लगाते हुए कि एआईएमआईएम विधायक का बेटा सामूहिक बलात्कार में शामिल था। उन्होंने कहा था कि उनके पास विधायक के बेटे के संबंध को साबित करने के लिए और सबूत हैं। उधर, केस दर्ज होने के बाद बीजेपी विधायक ने कहा कि पीड़िता लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और क्लिप से पीड़िता की पहचान उजागर नहीं हो रही थी।

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