सार

Hyderabad Gangrape तेलंगाना की राजधानी में मर्सिडीज कार में हुई एक सत्रह वर्षीय युवती से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को अरेस्ट करने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने बताया कि पांच आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता की निशानदेही पर की गई है। तीन आरोपी नाबालिग हैं। 

हैदराबाद। तेलंगाना में शनिवार को मर्सिडीज कार में हुए एक 17 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप (Hyderabad Gangrape) के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। गैंगरेप में शामिल पांच आरोपियों में तीन नाबालिग हैं। राज्य की राजधानी में लग्जरी कार में हुए इस रेप में हाईप्रोफाइल परिवारों के बच्चे आरोपी हैं। रेप में एक विधायक के बेटे के शामिल होने का भी आरोप था। हालांकि, पुलिस ने किसी विधायक या मंत्री के बेटे के शामिल होने इनकार किया है। पुलिस अधीक्षक जोएल डेविस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान के अनुसार पांच अपराधियों की पहचान की है। 

बीजेपी ने किया थाने में प्रदर्शन

उधर, मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप किए जाने के खिलाफ शुक्रवार कई विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने गैंगरेप के विरोध में थाने में काफी हंगामा करने के साथ विरोध प्रदर्शन किया। 

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लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया और फिर...

बताया जा रहा है कि 17 साल पीड़िता भी पार्टी में थी। वह पार्टी करने जुबली हिल्स इलाके के पब में गई थी। वह पब से बाहर निकली तो कुछ युवकों ने उसे कार से घर छोड़ने का ऑफर दिया। लड़की ने लिफ्ट ले लिया। इसके बाद आरोपी उसे अंधेरे और सुनसान जगह ले गए। फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। लड़की ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद लड़की के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद पीड़िता को पब में छोड़कर युवक भाग गए। इसके बाद पीड़िता ने अपने पिता को बुलाया। पिता ने उससे उसकी गर्दन पर चोट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया है। आरोपी युवक 11वीं व 12वीं के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं।

मेडिकल टेस्ट के बाद दर्ज हुआ गैंगरेप का केस

पुलिस ने शुरुआत में लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर शील भंग करने का मामला दर्ज किया था। बाद में इसे रेप केस में बदल दिया गया। शुरू में घटना में शामिल तीन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। पुलिस ने अब मामले को बदल दिया है। इसमें आईपीसी की धारा 376 (सामूहिक बलात्कार) जोड़ दिया गया है।

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