मलयालम एक्ट्रेस अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में केरल कोर्ट ने 6 दोषियों को 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है। प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी केस में एक्टर दिलीप को पहले बरी कर दिया गया था।

कोच्चि: कन्नड़ समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकीं मशहूर मलयालम एक्ट्रेस के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में केरल कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है। इसी केस में मशहूर एक्टर दिलीप को कोर्ट ने कुछ दिन पहले बरी कर दिया था। एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट की जज हनी एम वर्गीस ने दोषियों को सज़ा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी को 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इस मामले में पहला आरोपी एन.एस. सुनील (पल्सर सुनी), दूसरा आरोपी मार्टिन एंटनी, तीसरा आरोपी बी. मणिकंदन, चौथा आरोपी वी.पी. विजीश, पांचवां आरोपी एच. सलीम और छठा आरोपी प्रदीप है। अगर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना नहीं भरा, तो उन्हें एक साल और जेल में रहना होगा।

फैसले में कहा गया है कि जुर्माने की रकम में से 5 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने चाहिए। पहले आरोपी सुनील को आईटी एक्ट के तहत अतिरिक्त 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि, यह सज़ा 20 साल की कठोर कैद के साथ ही चलेगी। सभी आरोपियों को विय्यूर जेल भेजा जाएगा। अगर वे जेल बदलना चाहते हैं, तो उन्हें अलग से अर्जी देनी होगी। आरोपियों की रिमांड अवधि को भी सज़ा में से कम कर दिया गया है।

वीडियो सुरक्षित रखें, उसकी सगाई की अंगूठी वापस दें

कोर्ट ने आदेश दिया है कि घटना से जुड़े वीडियो वाली पेन ड्राइव की कॉपी जांच अधिकारी बैजू पॉलोज को सुरक्षित कस्टडी में रखनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित एक्ट्रेस की सगाई की अंगूठी लौटाई जानी चाहिए। सगाई का हिस्सा रही अंगूठी उसे वापस दी जानी चाहिए। गैंगरेप वाले दिन आरोपी ने इस तरह से वीडियो बनाया था कि शादी की अंगूठी दिखाई दे।

वकीलों ने उम्रकैद की सज़ा की मांग की थी

अभियोजन पक्ष ने उम्रकैद की मांग की थी, लेकिन सज़ा को 20 साल की कठोर कैद में बदल दिया गया। दिन भर की भावुक प्रतीक्षा और दलीलों के बाद कोर्ट ने आरोपी को सज़ा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने दोपहर 3:30 बजे फैसला सुनाने की घोषणा की थी, लेकिन फैसले की कॉपी प्रिंट करने में तकनीकी देरी के कारण शाम करीब 4:45 बजे फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों की उम्र पर भी विचार किया गया और सभी आरोपी 40 साल से कम उम्र के हैं।

साथ ही, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित महिला को गहरा सदमा लगा है। इस मामले में मुख्य आरोपियों के अलावा, अन्य आरोपी पी. गोपालकृष्णन (दिलीप), चार्ली थॉमस, सनील कुमार और जी. शरथ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष एक्टर दिलीप के खिलाफ साजिश के आरोप साबित नहीं कर सका।

पल्सर सुनी को अब सिर्फ 12.5 साल की सज़ा काटनी होगी

पहला आरोपी पल्सर सुनी पहले ही 7.5 साल विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे बाकी 12.5 साल की सज़ा काटनी होगी। दूसरे आरोपी मार्टिन को अभी 13.5 साल और जेल में रहना होगा। बाकी चार आरोपियों को अभी 15 साल की सज़ा काटनी होगी। सभी 6 आरोपियों को तुरंत विय्यूर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच, फैसला सुनने के बाद दूसरे आरोपी मार्टिन और छठे आरोपी प्रदीप कोर्ट परिसर में ही रो पड़े।