पार्किंग शुल्क प्रथम दृष्टया अवैध, कल आप लिफ्ट जैसी सेवा के लिए भी पैसा वसूलने लगेंगे : केरल हाईकोर्ट

| Published : Jan 28 2022, 04:15 PM IST / Updated: Jan 28 2022, 04:16 PM IST

पार्किंग शुल्क प्रथम दृष्टया अवैध, कल आप लिफ्ट जैसी सेवा के लिए भी पैसा वसूलने लगेंगे : केरल हाईकोर्ट