सार

अगर आचार संहिता लागू होने से पहले उस सड़क का टेंडर ही पूरा नहीं हुआ है तो फिर चुनाव बाद ही काम शुरू करने का नियम है, क्योंकि आचार संहिता में नए काम नहीं शुरू किए जा सकते हैं।

 

Lok Sabha Chunav 2024 : 18वीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग सही तरह चुनाव कराने की हर तैयारी में जुटा है। देशभर में आचार संहिता (Aachar Sanhita 2024) चल रही है। ऐसे में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। आचार संहिता (Code of Conduct Rules) को तोड़ने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। जेल और जुर्माना दोनों की सजा मिल सकती है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि अगर कोई सड़क बन रही है तो आचार संहिता लगने के बाद उसका क्या होगा? वह सड़क बनती रहेगी या उसका काम रोक दिया जाएगा? आइए जानते हैं क्या कहता है चुनाव आयोग का नियम...

क्या आचार संहिता में नहीं बन सकती है सड़क

आचार संहिता लागू होते ही कई निर्माण कार्य और प्रशासनिक कामकाज रोक दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सड़क निर्माण हो रहा है तो उसे रोका जाएगा या वह बनता रहेगा। नियम के अनुसार, देश में कहीं भी आचार संहिता लागू होने के बाद कोई नेता या अधिकारी सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। नए काम कराने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। हालांकि, अगर किसी काम या रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर आचार संहिता से पहले ही पूरा हो गया है और सड़क बन रही है तो आचार संहिता या चुनाव के दौरान भी वो सरकारी काम नहीं रूकता है।

आचार संहिता से पहले बन रही रोड कब तक बन सकती है

नियम कहता है कि आचार संहिता से पहले जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, वे टेंडर में तय समय के अनुसार ही पूरे होने चाहिए। इस पर किसी राज्य या देश में नई सरकार बनने या सरकार बदलने का कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि, किसी दूसरे किसी कारण से सरकार उन कार्यों पर रोक जरूर लगा सकती है।

अगर सड़क का टेंडर न पूरा हो तो क्या होगा

आचार संहिता लगने से पहले ही ज्यादातर कंपनियां टेंडर प्रक्रिया पूरी कर रोड बनाने का काम शुरू कर देती हैं। जिससे उसे बनाने में किसी तरह की रुकावट न आए लेकिन अगर आचार संहिता लागू होने से पहले उस सड़क का टेंडर ही पूरा नहीं हुआ है तो फिर चुनाव बाद ही काम शुरू करने का नियम है, क्योंकि आचार संहिता में नए काम नहीं शुरू किए जा सकते हैं।

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