निर्भया कांड के दोषियों में से एक पवन गुप्ता की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया। पवन ने वारदात के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था। हाई कोर्ट ने पवन के वकील एपी सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

नई दिल्ली. निर्भया कांड के दोषियों में से एक पवन गुप्ता की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया। पवन ने वारदात के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था। हाई कोर्ट ने पवन के वकील एपी सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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निर्भया का दोषी नंबर 1, मुकेश सिंह - निर्भया से गैंगरेप का दोषी मुकेश बस क्लीनर का काम करता था। जिस रात गैंगरेप की यह घटना हुई थी उस वक्त मुकेश सिंह बस में ही सवार था। गैंगरेप के बाद मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा था।

निर्भया का दोषी नंबर 2, विनय शर्मा- निर्भया का दोषी विनय जिम ट्रेनर का काम करता था। वारदात वाली रात विनय बस चला रहा था। इसने पिछले साल जेल के अंदर आत्‍महत्‍या की कोशिश की थी लेकिन बच गया।

निर्भया का दोषी नंबर 3, पवन गुप्ता- पवन दिल्ली में फल बेंचने का काम करता था। वारदात वाली रात वह बस में मौजूद था। पवन जेल में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है।

निर्भया का दोषी नंबर 4, अक्षय ठाकुर- यह बिहार का रहने वाला है। इसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दिल्ली चला आया। शादी के बाद ही 2011 में दिल्ली आया था। यहां वह राम सिंह से मिला। घर पर इस पत्नी और एक बच्चा है।