'सबका बीमा सबकी रक्षा' (इंश्योरेंस कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 लोकसभा से पास होने के एक दिन बाद राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। यानी अब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% किया जा सकेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा।
Sabka Bima Sabki Raksha Bill: संसद ने बुधवार को इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने वाला बिल पास कर दिया है। इससे इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ने, प्रीमियम कम होने और रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद है। 'सबका बीमा सबकी रक्षा' (इंश्योरेंस कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 लोकसभा से पास होने के एक दिन बाद राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गया।
विदेशी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में ला सकेंगी ज्यादा पूंजी
सदन ने बिल में विपक्ष द्वारा किए गए कई संशोधनों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कानून को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजने का संशोधन भी शामिल था। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इन संशोधनों से विदेशी कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा पूंजी लाने की परमिशन मिलेगी। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि इस सेक्टर को खोलने से देश में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने में मदद मिली है और इसमें आगे भी और गुंजाइश है।
भारत में बढ़ेंगे रोजगार के मौके
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, FDI लिमिट को 100% तक बढ़ाने से ज़्यादा विदेशी कंपनियों के लिए भारत में आने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि कई मामलों में उन्हें अलग-अलग कारणों से जॉइंट वेंचर पार्टनर नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि ज्यादा कंपनियों के आने से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और प्रीमियम कम होंगे। साथ ही युवाओं को जॉब्स के ज्यादा मौके मिलेंगे।
26 से 74% FDI करने पर ही जॉब्स में 3 गुना इजाफा
वित्त मंत्री ने कहा कि जब से FDI लिमिट 26% से बढ़ाकर मौजूदा 74% की गई है, तब से इस सेक्टर में नौकरियां लगभग 3 गुना बढ़ गई हैं। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें आरोप लगाए गए कि सरकार बिल पास करने में जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पर करीब दो साल तक बातचीत हुई थी।
सबका बीमा सबकी रक्षा बिल में क्या?
⦁ सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल, 2025, बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करेगा।
⦁ यह एक नॉन-इंश्योरेंस कंपनी के बीमा फर्म के साथ विलय का रास्ता भी खोलता है। इस बिल का मकसद बीमा सेक्टर के विकास को तेज करना और पॉलिसीधारकों को बेहतर सुरक्षा इंश्योर करना भी है।
⦁ यह बिल पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए पॉलिसीधारक एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की स्थापना का प्रावधान करता है।
