विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जेल अधीक्षक को संजय सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Sanjay Singh to take oath as MP: दिल्ली आबकारी नीति केस में अरेस्ट आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शपथ की अनुमति मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया कि संजय सिंह को शपथ के लिए संसद ले जाया जाए। कोर्ट ने संजय सिंह की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम का आदेश दिया है। संसद में ले जाने के बाद संजय सिंह पर किसी भी व्यक्ति से फोन या मोबाइल से बात करने की अनुमति नहीं होगी। सिंह को मंगलवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ के लिए संसद ले जाया जाएगा।

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क्या कहा स्पेशल जज ने संजय सिंह की शपथ को लेकर?

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जेल अधीक्षक को संजय सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्पेशल जज ने कहा कि तिहाड़ जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने और सदस्यता लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19.03.2024 को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उसे सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए।

संजय सिंह पर लगाया यह प्रतिबंध

स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि यात्रा के दौरान सिंह को इस मामले में या सीबीआई से जुड़े मामले में किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह के साथ मोबाइल फोन का उपयोग करने या बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जस्टिस नागपाल ने कहा कि उन्हें प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्हें यात्रा के दौरान अपने वकील के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

सुनवाई में 19 तारीख को संजय सिंह को छूट

स्पेशल जज ने संजय सिंह को 19 मार्च को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देते हुए आदेश पारित किया। मंगलवार को मामला आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है ईडी ने

संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं।