सार

प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि जो मजदूर घर जाना चाहते हैं, उन सभी को 15 दिन के भीतर उनके घर भेजा जाए।

नई दिल्ली. प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि जो मजदूर घर जाना चाहते हैं, उन सभी को 15 दिन के भीतर उनके घर भेजा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा, अगर राज्य स्पेशल ट्रेन की मांग करते हैं तो उन्हें 15 दिन के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी उपलब्ध कराएं।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पलायन कर रहे सभी मजदूरों की पहचान कर उनका विस्तृत डाटा तैयार किया जाए। इसके बाद उन्हें रोजगार देने के लिए योजनाएं तैयार की जाएं।
 


कौशल के मुताबिक मिले रोजगार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि इन मजदूरों का डाटा तैयार कर उन्हें उनके कौशल के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा सभी राज्य सरकारें रोजगार के संबंध में हलफनामा दें। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।