सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत में दखल न देते हुए हाईकोर्ट को लंबित अपीलों पर छह महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली [भारत], 14 जुलाई (ANI): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अन्य को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यादव को दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट से लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कहा, जिसे प्राथमिकता के आधार पर छह महीने के भीतर किया जाए।

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