सार
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के पैसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएम केयर्स में लोग स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। इसलिए पीएम-केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में शामिल करने की मांग सही नहीं।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के पैसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएम केयर्स में लोग स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। इसलिए पीएम-केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में शामिल करने की मांग सही नहीं।
इससे पहले याचिका दायर कर कहा गया था कि NDRF के रहते पीएम फंड गैर जरूरी है। इस फंड में पारदर्शिता की कमी है। इसलिए इसे NDRF फंड में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा, दोनों फंड अलग अलग हैं।
नड्डा ने साधा कांग्रेस पर निशाना
कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के ओछे मंसूबों को झटका लगा है। कांग्रेस और उससे सहयोगियों की ओछी हरकतों के बावजूद सच्चाई की जीत हुई है।
याचिका में किए गए थे ये दावे
याचिकाकर्ता का दावा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 46 के तहत NDRF में दान की रकम जमा करने की व्यवस्था है, तो कोरोना के खिलाफ इस फंड की क्या जरूरत है। इसके अलावा याचिका में सवाल उठाया गया था कि इसे कैग से ऑडिट भी नहीं करवाया जा रहा।
3 जजों की बेंच ने खारिज की याचिका
इस याचिका को सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के एनजीओ की ओर से दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा, पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है।
पीएम केयर्स फंड क्या है?
कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाया था। इस फंड का मकसद कोरोना जैसी इमरजेंसी से निपटने केलिए इंतजाम करना है। इस फंड में लोगों ने खुलकर चंदा दिया।