26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया की फ्लाइट में वृद्ध महिला पर पेशाब करने के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया (Air India flight) की फ्लाइट में 70 साल की वृद्ध महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शंकर मिश्रा को अभी कई और रातें जेल में काटनी होंगी। शंकर मिश्रा ने कोर्ट में जमानत देने की अर्जी लगाई थी। बुधवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया। मिश्रा को पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। 

शंकर मिश्रा ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। नो-फ्लाई लिस्ट में डाले जाने के जोखिम का सामना करने और महिला के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने की मांग के बावजूद उसने स्वेच्छा से जांच समिति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके फरार होने या भागने का जोखिम नहीं है।

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26 नवंबर को हुई थी घटना
शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उसने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सहयात्री वृद्ध महिला पर पेशाब कर दिया था। महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामला सामने आने के बाद शंकर मिश्रा फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीम ने मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक कई दिनों तक छापेमारी की थी। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस उसे बेंगलुरु में गिरफ्तार कर पाई थी। 

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एयर इंडिया द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करायी थी। मामला प्रकाश में आने के बाद डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

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