एयरसेल-मैक्सिस केस में दिल्ली की विशेष अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस दर्ज किया है। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिदंबरम को राहत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। हालांकि सुबह INX केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया।  

नई दिल्ली. एयरसेल-मैक्सिस केस में दिल्ली की विशेष अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस दर्ज किया है। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिदंबरम को राहत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। हालांकि सुबह INX केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। 

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अदालत ने कहा, "गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ में कहा कि जांच में शामिल हों। चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस सौदे में जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं।

कार्ति ने लिए मजे, कहा- मेरा केस से कोई संबंध नहीं, सिर्फ एयरसेल का सिम था
फैसले के बाद कार्ति चिदंबरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा," हम जल्द ही जीतेंगे।" एक अन्य ट्वीट में लिखा, "जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह कोई केस ही नहीं है। सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए मुझे घसीटा गया है। मेरा एयरसेल मैक्सिस या एफआईपीबी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि मेरे पास एयरसेल सिम था।"

चिदंबरम को सुबह मिला था झटका

यह खबर चिंदबरम को राहत देने वाली है। लेकिन सुबह के वक्त पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को उस समय झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। यह केस ईडी ने दर्ज किया है।

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