एपेक्स कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान बेंच ने छह सप्ताह के भीतर याचिका पर पायल अब्दुल्ला से जवाब मांगा है। 

Omar Abdullah and Payal divorce case: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला की तलाक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उमर अब्दुल्ला ने तलाक याचिका दायर की है। पायल करीब डेढ़ दशक से अलग रह रही हैं। कोर्ट ने पायल से छह हफ्ते में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

एपेक्स कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान बेंच ने छह सप्ताह के भीतर याचिका पर पायल अब्दुल्ला से जवाब मांगा है।

दरअसल, उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक की मांग की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

उमर अब्दुल्लाह ने बताया कि शादी खत्म हो चुकी...

पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी मृतप्राय हो चुकी है क्योंकि दोनों एक दूसरे अलग रहे रहे हैं। दोनों पिछले 15 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं। सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप का अनुरोध किया। इस आर्टिकल का इस्तेमाल अतीत में विवाह को समाप्त करने के लिए किया गया है।

पारिवारिक न्यायालय ने नहीं किया था तलाक मंजूर

दरअसल, 2016 में उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दी थी। उन्होंने क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट में तलाक मंजूर करने से इनकार करते हुए क्रूरता और परित्याग के आरोप को अस्पष्ट बताया था। कोर्ट ने कहा कि वह अपने दावों को साबित नहीं कर सके। इस आदेश को 2023 में हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने बरकरार रखा था। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे पारिवारिक न्यायालय के आदेश में कोई दोष नहीं मिला और वह उसके निर्णय से सहमत है।

कब हुई थी उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी?

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। दोनों 2009 से अलग रह रहे हैं। दंपत्ति अपने दो बेटों की कस्टडी साझा करते हैं। उमर अब्दुल्ला अपने दो बेटों की परवरिश के लिए कोर्ट के आदेश पर 60 हजार रुपये प्रति माह के अलावा पत्नी को डेढ़ लाख रुपये हर महीना देते हैं।

यह भी पढ़ें:

ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर ने मीडिया ट्रायल पर बोला हमला, कहा-दोषी करार दिए जाने के पहले तो बख्श दीजिए…