दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी न्याय की उम्मीद बाकी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर समेत 5 को अंकित शर्मा मर्डर केस में दोषी पाया है।

हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद: अमानतुल्लाह खान

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दृढ़ विश्वास जताया कि दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन की सज़ा कानूनी लड़ाई का आखिरी अध्याय नहीं है। रविवार को ANI से बात करते हुए, AAP विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया में आगे कानूनी रास्ते खुले हैं, और कहा, "जहां न्याय की उम्मीद है।" उन्होंने कहा, "यह फैसला सेशंस कोर्ट से आया है, और उम्मीद है कि हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी, जहां न्याय की उम्मीद है।"

अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन दोषी करार

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को दोषी ठहराया। फैसला सुनने के बाद पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन कोर्ट में ही रो पड़े।

अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी। उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले में पूर्व MCD पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य लोग आरोपी हैं। अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयाल पुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।

इन धाराओं में ठहराया गया दोषी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, जावेद और अनस को दंगा, गैरकानूनी सभा और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया। उन्हें आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया गया है। ताहिर हुसैन को दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध का दोषी ठहराया गया है।

छह आरोपी सभी आरोपों से बरी

कोर्ट ने छह आरोपियों- हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा और समीर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। (ANI)

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