सार

जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्कूल के शिक्षक ने छात्रा को तिलक लगाकर आने के चलते पीट दिया। सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के राजौरी जिले में एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को स्कूल के शिक्षक ने पीटा है। आरोप है कि छात्रा माथे पर तिलक लगाकर स्कूल गई थी, इससे नाराज शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। शिक्षक की पहचान निसार अहमद के रूप में हुई है। राजौरी जिले के उपायुक्त के आदेश के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। 

निसार अहमद को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। छात्रा खदुरियन पंचायत ड्राममान के मध्य विद्यालय में पढ़ती है। स्कूल की दो लड़कियों की पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर आया था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई। 

शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस को घटना की जांच करने का आदेश दिया गया है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोप सही है या नहीं और बच्ची को क्यों पीटा गया। राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा कि हमने इस घटना पर ध्यान दिया है। हमें शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की की पिटाई की गई और एक शिक्षक ने उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
 
यह भी पढ़ें- सामूहिक विनाश के हथियार बनाने, इनका वित्तपोषण करने वालों की संपत्ति होगी जब्त, लोकसभा में पास हुआ विधेयक

शिक्षक को जाना पड़ सकता है जेल
बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत किसी बच्चे को चोट पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है। बच्चे को चोट पहुंचाने पर इन धाराओं के तहत सजा मिल सकती है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23 में कहा गया है कि बच्चे पर हमला करने के आरोपी को जेल तक की सजा हो सकती है। इस तरह के मामले में जुर्माना और छह माह तक जेल या दोनों की सजा मिल सकती है।

यह भी पढ़ें- संजय राउत पर एफआईआर : दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, चार हफ्ते में याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करे दिल्ली पुलिस