सार
इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज अंतिम तिथि, चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल
नई दिल्ली. आयकर रिटर्न फाइल करने की आज 31 अगस्त 2019 अंतिम तिथि है। जिसने भी असिसमेंट इयर 2019-20 का आईटीआर फाइल नहीं किया तो भारी जुर्माना देना होगा। साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
टैक्स पेयर्स को मिला था 1 महीने का समय
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) द्वारा एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। CBDT ने रिटर्न फाइल करने वालों को राहत देते हुए समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दी थी। ITR ऐसे सभी लोगों को भरना जरूरी है जिनकी सालाना इनकम 2,50,000 रुपये से ज्यादा है। अगर इनकम इससे कम है तो भी आप अपनी स्वेच्छा से रिटर्न भर सकते हैं।
रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने की खबर निकली अफवाह
सोशल मीडिया पर खबरें आ रहीं थी कि आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है, जिसे सीबीडीटी ने अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया और अपने ट्विटर हैंडल से लोगों से 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल करने का आग्रह किया है।
31 अगस्त बाद भुगतना पड़ेंगे गंभीर परिणाम
यदि आप 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपको 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है उन्हें 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न भरने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न भरने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।