Jagdeep Dhankar: संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है।
देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सबको चौंकाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी कारण की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही हुआ है। इस खबर के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और इस पद के लिए चुनाव कैसे होता है?
देश का सबसे दूसरा ऊंचा पद
भारत के उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और संवैधानिक होता है। यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद होता है जो कई जिम्मेदारियां निभाता है। उपराष्ट्रपति भारत में राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्वक और नियमों के अनुसार चलाना होती है। अगर सदन में किसी तरह की बहस हंगामा होती है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति की होती है।
इसके अलावा, अगर कभी राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने पद का कामकाज नहीं कर पाते तो ऐसे में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। उस दौरान वे राष्ट्रपति की सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं। वे तब तक यह कार्यभार संभालते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस नहीं लौटते या देश को नया राष्ट्रपति नहीं मिल जाता।
क्या होती है उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी?
भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुसार बहुत अहम होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के Chairman होते हैं और सदन की कार्यवाही को संभालते हैं। अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही तब तक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाते हैं जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव?
Jagdeep Dhankar: भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यसभा के नामित सदस्य भी वोट देते हैं। आम जनता इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेती। यह चुनाव secret ballot के जरिए होता है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वैध वोट हासिल करता है, वही उपराष्ट्रपति चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते।
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Single Transferable Vote के माध्यम से होता है चुनाव
उपराष्ट्रपति का चुनाव Single Transferable Vote के माध्यम से होता है। सांसदों को वोट डालते समय उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार नंबर देने होते हैं। जैसे पहले पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2। चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को एक तय संख्या में वोट मिलना जरूरी होता है। कुल वैध मतों की संख्या को उम्मीदवारों की संख्या +1 से भाग दिया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 500 वैध वोट हैं और 2 उम्मीदवार हैं, तो कोटा होगा:
(500 / (2+1)) + 1 = 167 + 1 = 168 वोट
अब जब जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं, तो जल्द ही चुनाव आयोग नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तब तक यह देखना होगा कि राजनीतिक दल किस उम्मीदवार को इस पद के लिए सामने लाते हैं।
सोशल मीडिया पर इन नामों की हो रही है चर्चा
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सभापति की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नए उपराष्ट्रपति के नाम की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच सोशल मीडिया पर मनोज सिन्हा, नीतीश कुमार और राजनाथ सिंह जैसे नामों की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इन नामों पर विचार किया जा सकता है।
