सार
एफआईआर (FIR) दर्ज करने की प्रक्रिया क्रिमिलन प्रोसीजर कोड (Criminal Procedure Code) 1973 की धारा 154 में निर्धारित है। एफआईआर बहुत ही अहम दस्तावेज है क्योंकि यह क्रिमिनल जस्टिस के प्रोसेस गति देता है।
नई दिल्ली। फर्स्ट इंफोर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर (FIR) किसी भी सीरीयस क्राइम (Serious Crime) के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एक डॉक्युमेंटिड रिपोर्ट (Documented Report) है। एफआईआर दर्ज करने में देरी भी एविडेंस की वैल्यू को कम या खत्म कर सकती है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्रिमिलन प्रोसीजर कोड (Criminal Procedure Code) 1973 की धारा 154 में निर्धारित है। एफआईआर बहुत ही अहम दस्तावेज है क्योंकि यह क्रिमिनल जस्टिस के प्रोसेस गति देता है।
एफआईआर में कौन-कौन सी डिटेल होना है जरूरी
एफआईआर आम तौर पर उस पुलिस स्टेशन (में दर्ज की जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया जाता है। एफआईआर में घटना की तारीख, समय और स्थान और आरोपी की पहचान (यदि ज्ञात हो) का सटीक तरीके से उल्लेख होना चाहिए। इसमें उस घटना के वास्तविक तथ्य भी शामिल होने चाहिए जो घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और विवरण के साथ घटित हुई हों। गवाहों (यदि कोई हो) के नाम भी पुलिस को उनकी जांच में मदद करने के लिए दिए जाने चाहिए। पुलिस हेल्पलाइन नंबर (जैसे दिल्ली में 100) पर कॉल करना भी एक अच्छा विचार है क्योंकि यह एक रिकॉर्डेड कॉल है और अपराध की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रामाणिक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। यह भी जरूरी है कि एफआईआर पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ा जाए। फिर पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी देगी और जांच आगे बढ़ेगी।
ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं एफआईआर
हालांकि, एफआईआर दर्ज करने के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं है। एक निश्चित श्रेणी के अपराधों के संबंध में, कोई भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकता है। इसके लिए पहला कदम अपने शहर या राज्य के पुलिस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना है। दिल्ली पुलिस का ही उदाहरण लेते हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर कैसे दर्ज कर सकते हैं।
- पहले आपको www.delhipolice.nic.in पर लॉग इन करना होगा।
- उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर आपको "पब्लिक सर्विसेज" के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर आपको कंप्लेंट लॉजिंग, एमवी थेफ्ट ई-एफआईआर, थेफ्ट ई-एफआईआर, आर्थिक और साइबर अपराध, गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट, लॉस्ट एंड फाउंड आदि जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे।
- आपको संबंधित ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर अगले पेज पर, आपको अपना यूजर आईडी और फोन नंबर दर्ज करना होगा यदि आप पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं।
- यदि आप एक रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आपको मोटर वाहन चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज करनी है। एमवी चोरी ई-एफआईआर के विकल्प पर क्लिक करें,
- रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करें, अपना विवरण भरें और अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के साथ लॉगिन करें।
- अगले पेज पर, वाहन के साथ व्हीकल डिटेल और चोरी की गई संपत्ति के बाद शिकायतकर्ता विवरण दर्ज करना होगा।
- अंत में "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करना होगा और आपका काम हो गया!
- फिर एफआईआर की एक कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट पर भेजी जाती है।
झूठी एफआईआर दर्ज ना करें
लॉस्ट एंड फाउंड खोया और पाया की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। वहीं आपको सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है। झूठे मामलों की रिपोर्ट न करें अन्यथा, आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस ऑनलाइन सिस्टम को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) कहा जाता है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्ट पर किया जाता है।
अगर पुलिस ना दर्ज करें एफआईआर
अन्य राज्यों में समान प्रावधान हैं जिन्हें उनके संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लिए uppolice.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यदि पुलिस द्वारा वास्तविक शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो कोई भी पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत लिख और पोस्ट या ईमेल कर सकता है। अंत में, अगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है, तो एक वकील के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 200 आर/डब्ल्यू 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का एकमात्र विकल्प है।