कर्नाटक सरकार ने सिविल सेवा भर्तियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने 'कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) संशोधन नियम, 2026' को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पहले रोके गए आदेश की समीक्षा के बाद लिया गया।
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने स्पोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि राज्य की सिविल सेवा भर्तियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। इस बात की जानकारी मंत्री एच.के. पाटिल ने दी।

कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाटिल ने बताया कि इसके लिए 'कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) संशोधन नियम, 2026' को कैबिनेट ने अपनी मंज़ूरी दे दी है।
दिसंबर 2024 में आदेश पर लगी थी रोक
सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने पहले भी खिलाड़ियों को अलग-अलग भर्तियों में 2% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। यह आदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने निकाला था। लेकिन दिसंबर 2024 में इस पर रोक लगा दी गई थी। इस बारे में एक स्पेशल गजट के जरिए आधिकारिक आदेश भी जारी हुआ था।
दोबारा हुई समीक्षा:
उस आदेश में कहा गया था कि सरकार 'कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977' के नियम 9 में किए गए संशोधन की फिर से समीक्षा करेगी। इसलिए, खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने वाले नोटिफिकेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। सभी भर्ती अथॉरिटी को इस बारे में निर्देश भी दिए गए थे।
अब गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर विस्तार से चर्चा हुई कि किन नियमों के तहत यह आरक्षण दिया जा सकता है। आखिर में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 'कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) संशोधन नियम, 2026' वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
