तमिलनाडु में बेटे की हत्या पर पिता को उम्रकैद व माँ को दोहरी उम्रकैद की सज़ा हुई। शराबी और काम न करने वाले बेटे के दुर्व्यवहार से तंग आकर माता-पिता ने यह कदम उठाया।

तमिलनाडु: तमिलनाडु के वीरपांडी में बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद और माँ को दोहरी उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। काम पर न जाकर शराब पीकर घूमने वाले अजित कुमार को उसके माँ-बाप ने ही मिलकर मार डाला। यह घटना 24 अगस्त 2024 की है। वीरपांडी के रहने वाले अभिमन्यु और उनकी पत्नी राजामणि ने मिलकर अपने 27 साल के बेटे अजित कुमार की हत्या कर दी थी। हत्या वीरपांडी के पास ऐंकलपेटी नाम की जगह पर सड़क किनारे की गई थी। इसके बाद, उन्होंने शव को एक ठेले पर लादकर श्मशान में फेंक दिया। अजित कुमार के काम पर न जाने और शराब पीकर घूमने को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। यह भी शिकायत थी कि पिता की गैरमौजूदगी में वह अपनी माँ से बुरा बर्ताव करता था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर अजित की हत्या कर दी। 

अभिमन्यु ने रस्सी से उसके हाथ-पैर बांधे और फिर डंडे से मारकर उसे घायल कर दिया। वहीं, माँ राजामणि ने धारदार हथियार से उसके चेहरे, सिर और पैरों पर वार किए। इसके बाद वीरपांडी पुलिस ने दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थेनी ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास कोर्ट में चली सुनवाई के बाद दोनों को सज़ा सुनाई गई। माँ राजामणि को दोहरी उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा मिली। पिता को उम्रकैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।