सार

पंजाब सरकार ने 16 नवंबर से सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत पंजाब सरकार ने कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर के कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है।

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने 16 नवंबर से कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें मेडिकल शिक्षा और रिसर्च के अलावा तकनीकी संस्थान भी शामिल हैं। गुरुवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। सभी संस्थानों को केंद्र की कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।

एग्जाम हो सकेंगे शुरू
जानकारी के मुताबिक, इस आदेश के बाद अब कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं नौ नवंबर से ही शुरू हो सकेंगी। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया गया कि सभी संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं परिवार कल्याण विभाग के कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को शिक्षण संस्थान खोलने के दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि शोधार्थी, विज्ञान और तकनीकी के स्नातकोत्तर छात्रों की पढ़ाई में प्रयोगशाला और प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। इसे देखते हुए संस्थान खोलने की अनुमति दी जा सकती है। 

अनलॉक 6.0 की शुरुआत
-बता दें कि 1 नवंबर से देश में अनलॉक-6.0 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से देश में 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, संक्रमितों का आंकड़ा 81 लाख को पार कर चुका है।
-गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से यह स्प्ष्ट किया जा चुका है कि कन्टेन्मेंट जोन में कोई ढील नहीं मिलेगी। यह गाइडलाइन 30 नवंबर तक लागू रहेगी।
-गृहमंत्रालय ने कहा था कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश धीरे-धीरे स्कूल और कोचिंग संस्थानों खोल सकते हैं। इसके बाद पंजाब आदि राज्यों ने दीपावली के बाद स्कूल-कॉलेज खोलने की फैसला लिया था।

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