सार
सितंबर 2013 में बुध की हाट में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के आरोपियों को कोर्ट ने हाल ही में बरी कर दिया। सोमवार को इसी को लेकर एक पक्ष जश्न मना रहा था। यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। उसके बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गई।
भरतपुर : राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) में बुध की हाट क्षेत्र में सोमवार रात को दो पक्षों के बीच हुए पथराव के बाद मंगलवार देर रात को जिला कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। ऐसे में अब जिले में आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली और भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। वहीं, घटनास्थल पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर रखा है।
क्या है प्रशासन का आदेश
जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आगामी धार्मिक त्योहारों के आयोजनों और बुध की हाट में हुई पथराव की घटना को देखते हुए मंगलवार देर रात जिले में धारा 144 लागू कर दी। बुध पूर्णिमा, महाराणा प्रताप जयंती, विवाह समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में जुलूस, रैली निकालने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति अपने घरों की छत, दुकान या मकान परिसर में पत्थर या बोतल जैसे सामान इकट्ठा नहीं करेगा। वहीं, क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मंगलवार देर शाम को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। गलियों में भी पुलिस बल तैनात है।
दो पक्षों में बवाल के बाद तनाव
गौरतलब है कि शहर के बुध की हाट क्षेत्र में सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। एक पक्ष के लोग डीजे बजा कर जश्न मना रहे थे। इसी बात को लेकर दो पक्षों सिख और मुस्लिम परिवार के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गई। पथराव में कुछ लोग घायल हो गए। दो मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और एक धार्मिक स्थल पर भी पथराव कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इसे भी पढ़ें-बुध की हाट का मामला पार्ट 3 : ड्रोन से देखेंगे किन लोगों के घर की छतों पर रखे हैं पत्थर और बोतलें, होगी सजा
इसे भी पढ़ें-बुध की हाट की क्षेत्र पार्ट 2: कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस ने लिया फैसला, अब बनेगी अस्थाई चौकी