सार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों बेहद परेशान हैं। लगातार ऐसे बवाल हो रहे हैं कि सरकार जनता के बीच विश्वास खोती जा रही हैं एक महीने में दो बड़े शहरों में हिंदु मुस्लिम दंगे इसका सबूत है। अब इसी बीच सरकार ने सामान्य वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की घोषणा की है। इस फैसले से सीधे तौर पर सामान्य वर्ग के उन बेराजगार लोगों को फायदा होगा।

जयपुर. राजस्थान में उपद्रव, दंगे, बवाल, राजनीति उठापटक और अन्य परेशानियों के बीच सरकार ने सामान्य वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। इस फैसले से सीधे तौर पर सामान्य वर्ग के उन बेराजगार लोगों को फायदा होगा जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। सामान्य वर्ग के इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मदद से नियमानुसार दस प्रतिशत तक आरक्षण मिलता है। 

क्या है ईडब्यूएस सर्टिफिकेट, कैसे काम करता है
दरअसल  राजस्थान सरकार में अब से पहले ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स का आरक्षण सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही मान्य होता था। इसके चलते सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हर साल अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराते थे। इस दौरान लंबी प्रक्रिया से गुजरना पडता था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पडता था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के कारण सरकारी कार्मिकों को भी परेशानी होती थी और लोगों को भी मुसीबत होती थीं। भ्रष्टाचार हावी हो रहा था सो अलग। इन सब समस्याओं से जनता को निजात दिलो हुए अब सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राहत दी है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल नहीं बल्कि 3 साल के लिए मान्य कर दिया है। 

दस प्रतिशत आरक्षण मिलता है नियमानुसार 
कुछ समय पहले गहलोत सरकार ने ही इस आरक्षण की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य में सामान्य कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण मिलता है।  इसका लाभ राज्य सेवा और राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन के लिए उठाया जाता है। इसके चलते आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को हर साल अपनी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र 1 साल के लिए सर्टिफाइड कराना होता था। इस वर्ग में आने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू हुआ है।  इसके तहत अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्ति की आय और संपत्ति प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं है तो व्यक्ति स्वयं सत्यापित कर शपथ पत्र दे सकता है।  उस स्थिति में अब ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को 3 साल तक उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।