सार

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ पाबंदियों पर छूट दी है। जिसके तहत अब राज्य में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं 10 फरवरी से  6 से 9वीं के लिए स्कूल ओपन होंगे। इसके अलावा संडे कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है।

जयपुर. राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है, हालांकि पिछले दो से तीन दिन से संक्रमण की रफ्तार थोड़ी बहुत कम हुई है। इसे देखते हुए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ पाबंदियों पर छूट दी है। जिसके तहत अब राज्य में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं 10 फरवरी से  6 से 9वीं के लिए स्कूल ओपन होंगे। इसके अलावा संडे कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है।

सीएम की मीटिंग के बाद देर रात गृह विभाग ने जारी किए आदेश
दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार शाम कैबिनेट मंत्रियों और राज्य के सीनियर अफसरों के साथ कोविड समीक्षा की। जिसके बाद  गृह विभाग ने नई गाइडलाइन देर रात जारी कर दी। 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल जबकि 10 फरवरी से 6 से 9वीं के लिए स्कूल खुलेंगे। हालांकि जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी छात्रों को स्कूल आऩा अनिवार्य नहीं है। उनके पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी रहेगा। बच्चों के माता-पिता की इजाजत के बाद ही वह स्कूल आ सकते हैं।

सीएम ने बताया आखिर क्यों स्कूल खोलने का लिया फैसला
समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कहा-देश-दुनिया में संक्रमण में आ रही कमी तथा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में छूट के संबंध में उनके निर्देशों के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोले जाने सहित अन्य प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय लिया गया है।

पढ़िए सरकार की नई  गाइडलाइन
1. नई गाइडलाइन में शहरों से संडे कर्फ्यू हटा दिया गया है। 
2. बाजार खोलने का समय दो घंटे बढ़ा दिया है। रात 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिया गया। 
3. 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी लगेंगी।
4. शादियों में मेहमानों की संख्या की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
5. प्रदेश में उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों और पर्यटन के हिसाब से अहम मेलों को सशर्त मंजूरी दी गई है।
6. रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर और शादियों में लोगों की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार जारी।
7. सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया है।
8.  बिना वैक्सीन वालों को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है।
9. किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन करने से पहले सरकार को देनी होगी सूचना। 
10.नई गाइडलाइन 31 जनवरी से लागू होगी। इस रविवार को शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा, अगले रविवार से छूट मिलेगी।