सार
पटना न्यूज: बिहार की राजधानी में अब निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नियम बिहार सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों पर भी लागू होगा। ट्रैफिक पुलिस ने 27 दिसंबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की थी और पहले ही दिन 50 लोगों का चालान काटा गया। साथ ही क्रिसमस डे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
अब वाहन पर ऐसे बोर्ड/स्टीकर लगाए तो पकड़े जाएंगे
पटना ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी सरकारी विभाग से जुड़े हों। नेम प्लेट सिर्फ सरकारी वाहनों पर ही लगाई जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी बाइक, कार या किसी अन्य वाहन पर सरकारी नेम प्लेट लगाता है तो उसे जुर्माना देना होगा।
निजी वाहन पर नहीं चलेगी सरकारी नेम प्लेट
इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पटना की मुख्य सड़कों पर अभियान चलाया। पहले ही दिन 50 ऐसे वाहनों का चालान काटा गया, जिन पर बिहार सरकार या भारत सरकार का नेम प्लेट लगा था, जबकि वे निजी वाहन थे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
क्रिसमस के दिन नशे में धुत 6 लोग पकड़े गए
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के दिन नशे में धुत 6 लोगों को भी पकड़ा। ये सभी लोग एक ही कार में सवार थे। गिरफ्तार लोगों में नालंदा के गोपाल कुमार, नीरज कुमार और कुंदन कुमार, सारण के अनिल और अमरनाथ और पटना के प्रीतम कुमार का नाम शामिल हैं।