सार
पटना न्यूज: बिहार में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। यह आदेश जारी किया गया है कि अब बच्चे ऑटो और टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
अप्रैल महीने से पूरे बिहार में लागू होगा प्रतिबंध
दरअसल, ऑटो और टोटो में सुरक्षा फीचर की कमी, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे कारणों से इन वाहनों को बच्चों के लिए असुरक्षित माना गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, बच्चों की जान को खतरे में डालने वाली इस प्रथा को रोकने के लिए बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है। यह प्रतिबंध अप्रैल महीने से पूरे बिहार में लागू हो जाएगा।
लाइसेंस वाले वाहनों की करनी होगी व्यवस्था
इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद अब स्कूल संचालकों को बच्चों के परिवहन के लिए सुरक्षित और लाइसेंस वाले वाहनों की व्यवस्था करनी होगी. ऑटो और टोटो चालकों द्वारा अवैध रूप से बच्चों को ले जाने पर रोक लगेगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। इसके साथ ही पटना ट्रैफिक एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऑटो में बच्चों को स्कूल ले जाना गैरकानूनी है।
ऑटो और टोटो के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
उन्होंने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऑटो और टोटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी चालक इस नियम का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच परिवहन और ऑटो यूनियनों ने भी तिपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा और ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने परिवहन विभाग के इस फैसले को सही ठहराया और कहा कि बच्चों की जान बचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।