सार
कर्नाटक सरकार ने स्कूली बच्चों की सहूलियत के लिए स्कूलों को नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि स्कूल बैग का वजन बच्चों के शारीरिक वजन का 15 प्रतिशत से ज्यादा न हो।
Karnataka School Guideline. कर्नाटक सरकार ने स्कूली बच्चों की सहूलियत के लिए स्कूलों को नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि स्कूल बैग का वजन बच्चों के शारीरिक वजन का 15 प्रतिशत से ज्यादा न हो। कर्नाटक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बुधवार को स्कूलों को 2019 का परिपत्र फिर से जारी किया और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है।
कर्नाटक सरकार की गाइडलाइन में यह निर्देश
कर्नाटक सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार बच्चों के स्कूल बैग का वजन स्टूडेंट्स के बॉडी वेट का 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार कक्षा 1 से 2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक, 3 से 5 कक्षा के स्कूली बच्चों के बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। वहीं कक्षा 6-8 तक के स्कूली बच्चों के बैग का वजन 3 से 4 किलोग्राम के बीच रहे। कक्षा 9 से 10 तक स्कूली बच्चों के बैग का वजन 4 से 5 वकिलोग्राम से ज्यादा न हो।
नो बैग डे मनाने का भी दिया गया निर्देश
कर्नाटक सरकार की गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिया गया है कि सप्ताह में एक दिन संभवतः शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार यह गाइडलाइन डॉ. वीपी निरंजनराध्या समिति के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। समिति ने कहा था कि स्कूली बैग का अधिक वजन होने के कारण स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
साल 2019 में समिति ने पेश की थी रिपोर्ट
कई साल पहले गठित की गई समिति ने 2018-19 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी 2019 में जब समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। वहीं इस साल की शुरुआत में भारतीय मानक ब्यूरो ने घोषणा की थी कि वह एक मानक विकसित करेगा जो छात्रों के भारी बैग की समस्या का समाधान करेगा।
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