सार
भाजपा एमएलसी योगेश तिलेकर के चाचा सतीश वाघ का पुणे में अपहरण के बाद हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इलाके से सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए। जानिए पूरी खबर।
पुणे। महाराष्ट्र में भाजपा एमएलसी योगेश तिलेकर के चाचा सतीश वाघ (55) का सोमवार सुबह अपहरण कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार वाघ को पुणे शहर के हडपसर क्षेत्र में शेवालवाड़ी चौक के पास 4 से 5 अज्ञात लोगों ने जबरन एक SUV में बैठा लिया। घटना के समय वाघ सुबह की सैर पर निकले थे। अपहरण की सूचना सोमवार को सुबह करीब 6.20 बजे पुणे जिले के मंजरी के फुरसुंगी फाटा स्थित होटल ब्लूबेरी के पास मिली। शाम को वाघ का शव अपहरण स्थल से करीब 40 किलोमीटर दूर यवत पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बरामद किया गया।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने बताया कि वाघ का शव पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर यवत इलाके में मिला। उनके शरीर पर चाकू से वार के निशान थे। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज जुटाकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों सहित 5 स्पेशल टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं।
बेटे ने दी अपहरण और हत्या की सूचना
परिवार की ओर से किसी पर शक नहीं जताया गया है और न ही फिरौती के लिए कोई कॉल आया। मृतक के बेटे ओमकार वाघ (27) ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता सुबह की सैर के लिए निकले थे, तभी 4 से 5 अज्ञात लोगों ने उन्हें जबरन एक SUV कार में बिठा लिया और सोलापुर रोड की ओर ले गए। पुलिस उपायुक्त (DCP) आर राजा ने बताया कि सतीश वाघ की हत्या यवत पुलिस स्टेशन की सीमा में की गई। पुलिस टीमें आगे की प्रक्रिया कर रही हैं और अज्ञात संदिग्धों का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं। जांच आगे बढ़ने पर अपडेट दिए जाएंगे।
सतीष वाघ के पेट में चाकू के घाव
पुलिस के अनुसार सतीश वाघ के पेट में चाकू के घाव थे, जो संभवतः किसी धारदार हथियार से किए गए थे। उसका शव जंगल के एक इलाके में सड़क के किनारे फेंका हुआ मिला। इलाके में शव पड़े होने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा किया और औपचारिकताएं शुरू कीं। अधिकारियों का मानना है कि अपहरणकर्ता सोलापुर की ओर भाग गए है। पुणे ग्रामीण और सोलापुर ग्रामीण पुलिस की टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई हैं। बेटे ओमकार वाघ द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर हडपसर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 142, 140 (2), 140 (3) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया था। सतीश वाघ की हत्या के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि एफआईआर में अतिरिक्त आरोप शामिल किए जाएंगे।
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