IAS ट्रेनी ऑफिसर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर पुणे पुलिस ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट के रिमांड बढ़ाने की अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस के पक्ष में फैसला सुनाया। 

Manorama Khedkar Case: महाराष्ट्र कैडर की IAS ट्रेनी ऑफिसर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुणे पुलिस ने गुरुवार को (18 जुलाई) को मनोरमा के खिलाफ जमीन विवाद से जुड़े FIR में IPC की धारा 307 ((हत्या का प्रयास) जोड़ने के फैसले को सही ठहराया है। पुलिस ने मनोरमा, उनके पति दिलीप खेडकर और तीन अन्य को FIR में आरोपी के रूप में दिखाया है। पुलिस ने महाराष्ट्र की एक कोर्ट को बताया कि आरोपी ने शिकायत करने वाले किसान पंढरीनाथ पासलकर के सिर पर बंदूक तान दी थी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि जब मनोरमा खेडकर ट्रिगर खींचने ही वाली थी तो किसान डर के मारे चुप हो गया। हालांकि, उस वक्त अन्य आरोपियों ने उसे रोक लिया। मामले को लेकर कोर्ट में पुणे पुलिस ने जमीन विवाद मामले में मनोरमा खेडकर की 5 दिनों की हिरासत की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मनोरमा को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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गुरुवार को पुणे ग्रामीण पुलिस ने मनोरमा खेडकर को रायगढ़ जिले के महाड में एक लॉज से हिरासत में लिया। इसके बाद गिरफ्तारी से पहले उन्हें पौड पुलिस स्टेशन लाया गया। जहां धडवली के 65 वर्षीय किसान पंढरीनाथ पासलकर ने मनोरमा खेडकर, उनके पति दिलीपराव खेडकर और कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 के तहत FIR दर्ज की थी। 

इसमें आर्म एक्ट से भी जुड़ी धाराएं भी शामिल है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास) भी लगाई है। मनोरमा और दिलीप खेडकर का किसान को धमकाने से जुड़ा साल 2023 का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें मनोरमा पुणे की मुलशी तहसील के धडवाली गांव में एक भूमि विवाद पर कथित तौर पर कुछ लोगों के सामने बंदूक लहरा रही थी।

मनोरमा जांच में शामिल लोगों की मदद नहीं कर रही- पुलिस

पुलिस ने आरोप लगाया कि मनोरमा जांच में शामिल लोगों की मदद नहीं कर रही थी। वो दिलीप खेडकर और अन्य तीन आरोपियों के ठिकाने, अपराध में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल और चार पहिया वाहन के बारे में जानकारी भी साझा नहीं कर रही थी।

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