महाराष्ट्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे ओला इलेक्ट्रिक के 75 शोरूम बंद कर दिए गए हैं। कुल 146 में से 121 स्टोर्स अवैध रूप से चल रहे थे। यह कार्रवाई कंपनी की बिक्री और विस्तार योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका है।
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने बिना सही ट्रेड लाइसेंस के चल रहे ओला इलेक्ट्रिक के कई शोरूम बंद कर दिए हैं। 146 ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स में से 121 बिना सही लाइसेंस के चल रहे थे और 75 को बंद करने पर मजबूर किया गया है। भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर मुश्किल में है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बढ़ने के साथ ही ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियाँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन शुरू से ही ओला कई दिक्कतों का सामना कर रही है। अब महाराष्ट्र सरकार की सख्त कार्रवाई ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बड़ा झटका है। खबर है कि महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने ओला इलेक्ट्रिक के कई शोरूम बंद कर दिए हैं। महाराष्ट्र के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आरटीओ को निर्देश दिया है कि वे बिना सही ट्रेड लाइसेंस के चल रहे ओला इलेक्ट्रिक के स्टोर्स और सर्विस सेंटर्स को बंद कर दें।
बिना लाइसेंस वाले स्टोर्स पर ताला
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरटीओ अधिकारियों ने पाया कि महाराष्ट्र में 146 ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स में से 121 बिना सही लाइसेंस के चल रहे थे और 75 को बंद करने पर मजबूर किया गया है। इसके अलावा, कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि इन डीलरशिप्स के पास भारत में टेस्ट ड्राइव के लिए किसी भी गाड़ी को बेचने या दिखाने के लिए जरूरी ट्रेड लाइसेंस नहीं था। ट्रेड लाइसेंस एक सरकारी परमिट है जो किसी भी शोरूम को गाड़ियाँ बेचने और टेस्ट ड्राइव देने की इजाजत देता है। इसके बिना गाड़ी बेचना या दिखाना गैरकानूनी है।
महाराष्ट्र के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी आरटीओ अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर ऐसी सभी डीलरशिप की लॉगिन आईडी ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी सरकार को भेजनी होगी। नियम तोड़ने वाले शोरूम की स्थिति को अपडेट किया जाएगा। मार्च 2025 में, महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने बिना सही ट्रेड लाइसेंस वाले डीलरों और शोरूम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। शुरुआत में, ओला इलेक्ट्रिक के 450 से ज्यादा स्टोर्स इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई और पुणे के कुछ स्टोर्स के पास लाइसेंस नहीं था। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, गाड़ियों की बिक्री और डिलीवरी के लिए सभी डीलरशिप के पास ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा, ट्रेड लाइसेंस को शोरूम में दिखाना भी अनिवार्य है। गौर करने वाली बात है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ओला इलेक्ट्रिक देशभर में अपने इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र, जो इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा बाजार है, में इस तरह की रुकावटें कंपनी की बिक्री और ब्रांड इमेज पर असर डालेंगी।
