पंजाब के 80 वर्षीय बुजुर्ग ने 62 साल बाद जमीन का केस जीता है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विरोधी पक्ष को 1963 की कीमत पर ही जमीन देने का आदेश दिया है। यह मामला फरीदाबाद के दो प्लॉट से जुड़ा था।

चंडीगढ़: पंजाब के एक 80 साल के बुजुर्ग ने पूरे 62 साल बाद कोर्ट में जमीन का एक केस जीत लिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुजुर्ग के हक में फैसला सुनाकर मामले को खत्म कर दिया है। साथ ही, विरोधी पक्ष को 1963 की कीमत पर ही जमीन देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में याचिकाकर्ता सी.के. आनंद की मां ननकी देवी ने 1963 में फरीदाबाद में आरसी सूद एंड कंपनी के इरोज गार्डन्स रेजीडेंसी से 14,000 रुपये में 350 और 217 वर्ग फुट के 2 प्लॉट खरीदे थे। उन्होंने आधी रकम चुका भी दी थी। लेकिन इसके बाद पंजाब और हरियाणा सरकारों के नए नियमों की वजह से रुकावटें आईं और कंपनी ने प्लॉट देने में देरी की, जिससे प्रशासनिक अड़चनें भी पैदा हुईं।

1980 के दशक में, जब ये प्लॉट किसी तीसरे को बेचे जाने का खतरा पैदा हुआ, तो आनंद की मां ने केस दर्ज कराया। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए कंपनी 2002 में हाईकोर्ट पहुंची। लेकिन हाईकोर्ट ने बुजुर्ग के हक में फैसला सुनाते हुए 1963 की कीमत पर ही जमीन देने का आदेश दिया है।