सार
पति को हिजड़ा कहना मानसिक क्रूरता है, ऐसा कहते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थानीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है।
चंडीगढ़: पति को हिजड़ा कहना मानसिक क्रूरता है, ऐसा कहते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थानीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है। पति और पत्नी के बीच झगड़े के दौरान पत्नी ने पति को हिजड़ा कहा था। साथ ही, उसने अपनी सास को नपुंसक को जन्म देने के लिए भी ताना मारा था।
इसी बात को आधार बनाकर पति ने तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पत्नी की टिप्पणी को मानसिक क्रूरता मानते हुए पारिवारिक न्यायालय ने तलाक दे दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है।
पृष्ठभूमि
2017 में दोनों की शादी हुई थी। बाद में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और पत्नी अपने मायके में कुछ समय के लिए रहने लगी। इसी बात से परेशान होकर पति ने तलाक के लिए अर्जी दी।
पति का आरोप क्या है?
तलाक की अर्जी में, पति ने आरोप लगाया है कि महिला पोर्न और मोबाइल गेम्स की आदी थी। वह शारीरिक संबंध बनाने के दौरान वीडियो बनाने के लिए कहती थी। साथ ही, पत्नी कम से कम 15 मिनट और रात में तीन बार संबंध बनाने के लिए ज़ोर देती थी। लेकिन उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था, इसी कारण वह मुझे हिजड़ा कहकर ताना मारती थी और खुलेआम कहती थी कि वह किसी और से शादी करना चाहती है।