पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव पुराने वार्ड विभाजन पर आधारित होंगे। दिसंबर तक चुनाव होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए पत्र लिखा गया है।

पंजाब। पंजाब के नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। दोनों लेवल पर चुनाव पुराने वार्ड विभाजन से होने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर कभी भी घोषणा की जा सकती है। इसी संदर्भ में पंजाब सरकार की तरफ से राज्य चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया है। अब फैसला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो चुनाव कब करवाने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया के सामने दी है। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव होने वाले हैं वो पार्टी चिन्हों पर होंगे।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

दिसंबर तक हो जाएंगे चुनाव

अपनी बात में डॉ, रवजोत सिंह ने कहा कि वो दिसंबर के अंत तक चुनाव करने की तैयारी में हैं। ये तमाम चुनाव शहरी इलाकों में होने वाले हैं। हालांकि चुनाव पुराने वार्ड विभाजन के मुताबिक ही होने वाले हैं। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया था। इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये हैं कि सरकार यह चुनाव प्रक्रिया फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले करवाने वाली है। सरकार लगातार चुनाव करवाने की तैयारी में लगी हुई थी। इस मामले को लेकर निगमों और नगर काउंसिलों के डेवलपमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा पूरा मामला

यहां ध्यान देने वाली बात ये हैं कि सरकार को यह चुनाव प्रक्रिया फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले करवाने वाली है। सरकार लगातार चुनाव करवाने की तैयारी में लगी हुई थी। इस मामले को लेकर निगमों और नगर काउंसिलों के डेवलपमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं। इस मामले ने इतना बड़ा बन गया कि ये हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। 11 नवंबर के दिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्ते के भीतर चुनाव करवाने के लिए कहा था।

ये भी पढ़ें-

कपूरथला: बस की टक्कर से 8 साल की बच्ची की मौत, एक झटके में गया पूरा परिवार

किसान आंदोलन की फिर उठी भयानक आग, क्या दिल्ली में करेंगे कूच?