नई दिल्ली. अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। कोर्ट ने 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक 40 दिन तक हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं। 9 साल पहले 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या का 2.77 एकड़ के हिस्से को तीन क्षेत्रों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनपर 40 दिन तक सुनवाई हुई। ऐसे में बताते हैं कि कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने क्या-क्या दलीले दीं।