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PM Kusum Yojna: योगी सरकार अब किसानों को सस्ते में देगी सोलर पंप, ऑनलाइन करें अप्लाई

आगामी 2024-25 के लिए योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीएम कुसुम योजना शुरू की है। इसमें किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार अनुदान देगी। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं।

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Yatish Srivastava
Published : Feb 27 2024, 06:04 PM IST
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केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोलर पंप के लिए देगी अनुदान
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केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोलर पंप के लिए देगी अनुदान

पीएम कुसुम योजना में किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। योजना में किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकर की ओर से अनुदान दिया जाएगा। 

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9 तरह के सोलर पंप मिलेंगे किसानों को
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9 तरह के सोलर पंप मिलेंगे किसानों को

प्रदेश के 54 हजार किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंपों पर अनुदान दिए जाएंगे। 2एचपी डीसी से ऐसी सरफेस पंप का मूल्य 171716 रुपये है। प्रदेश सरकार 59291 रुपये और केंद्र सरकार 43.739 रुपये अनुदान देगी। यानी कुल 1,03,030 रुपये का अनुदान किसानों को सोलर पंप पर मिलेगा।

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5 जार टोकन मनी देनी होगी
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5 जार टोकन मनी देनी होगी

किसानों को सोलर पंप पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 5 हजार रुपये की टोकन मनी भी जमा करनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

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2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर अनुदान
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2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर अनुदान

2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप का मूल्य 174541 रुपये है। इस पर राज्य सरकार से 60986 रुपये और केंद्र सरकार 43,739 रुपये है। कुल 1,04,725 रुपये में सोलर पंप किसानों को प्राप्त हो सकेगा। बाकी किसानों को 64816 रुपये देने होंगे।

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3 से 10 एचपी के सबमर्सिबल पर भी मिलेगा ग्रांट
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3 से 10 एचपी के सबमर्सिबल पर भी मिलेगा ग्रांट

3 से 10 एचपी के सबमर्सिबल पर भी किसानों को प्रदेश सरकार औऱ केंद्र सरकार की ओर से ग्रान्ट मिलेगा। 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर योगी सरकार 82476 और केंद्र 57157 रुपये ग्रांट देगी। किसानों को 139663 रुपये का अनुदान मिलेगा।

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27 फरवरी से आवेदन शुरू
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27 फरवरी से आवेदन शुरू

2024-25 के लिए पीएम कुसुम योजना के लिए प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है। 27 फरवरी ले 29 फरवरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए www.agriculture.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन के दौरान ही टोकन मनी जमा करनी होगी।

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 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के लिए आवेदन
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0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के लिए आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए आवेनदकर्ता भारत का निवासी हो। योजना के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। किसान अपनी जमीन के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या फिर वितरण निगम की ओर से जारी नोटिफाइड कैपेसिटी के लिए आवेदन कर सकता है।

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