उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट पर सजा और सरकारी विज्ञापन से कमाई का प्रावधान है। इंफ्लूएंसर को 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन मिल सकता है, लेकिन राष्ट्र विरोधी सामग्री पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए एक तरफ खुशखबरी है तो दूसरी ओर सजा का फरमान है। योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं यूट्यूबर इंफ्लूएंसर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए 8 लाख रुपए तक का विज्ञावन सरकार की तरफ से हर महीने दिए जाएगा।

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योगी सरकार के फैसले में-3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा

दरअसल, मंगलवार को इस पॉलिसी को लेकर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक थी। जिसमें, पहले तो यह फैसला किया गया कि अगर किसी सोशल मीडिया एजेंसी या यूट्यूबर इंफ्लूएंसर राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट या आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

4 लाख से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर

दूसरी तरफ यूपी सरकार ने इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन के माध्यम से 8 लाख रुपए महीना तक देने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से कंटेंट प्रोवाइडर्स को उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 4 कैटेगिरी में डिवाइड किया गया है। जिसके तहत उन्हें हर महीने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और 30 हजार रुपए तक का एड दिए जाने का प्रावधान है। वहीं YouTube वीडियो शॉट्स और पॉडकास्ट के लिए भी 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए तक दिए जाएंगे।

Facebook, Instagram, और YouTube और रील्स वालों को मिलेगा रोजगार

योगी सरकार इस फैसले के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X (पहले Twitter), Facebook, Instagram, और YouTube पर सरकारी योजनाओं से संबंधित कंटेंट, वीडियो, पोस्ट, और रील्स को शेयर करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को विज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी।