सार
क्रेडिट कार्ड या इसकी डिटेल्स गलत हाथों में पड़ जाए तो हमारा अकाउंट खाली हो सकता हैं। ऐसे में आरबीआई से शिकायत करेंगे, तो आपके पैसे वापस मिल सकते है। जानिए इसका सिंपल प्रोसेस।
टेक डेस्क. पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में काफी तेजी आई हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड हमारी सुविधा के लिए होता है, लेकिन ये हमारे जी का जंजाल बन सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड या इसकी डिटेल्स गलत हाथों में पड़ जाए तो हमारा अकाउंट खाली हो सकता है। कई बार हमें कॉल आते है और उनमें हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का दावा किया जाता है। उस कार्ड से लाखों रुपए निकाल सकते है। ऐसे में आप आरबीआई से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
आरबीआई से करें शिकायत
साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं से प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। ऐसे में आरबीआई हिदायत देता है कि पैसे सुरक्षित रखने के लिए शिकायत करें। लेकिन कई बार बदनामी के डर से लोग शिकायत नहीं करते है। और उनके हौसले बुलंद हो जाते है।
ऐसे करें शिकायत
- अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती है, तो आप पुलिस में एफआईआर कर सकते है।
- एफआईआर की रशीद लेकर अपने बैंक जाएं। यहां शिकायत का आवेदन तैयार करें और इसे जमा करें।
- फिर सारे डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी RBI की ईमेल आईडी crpc@rbi.org.in पर भेजे। ईमेल भेजते समय बैंक की ईमेल आईडी को सीसी में रखना न भूलें। ध्यान रहे की सारी प्रक्रिया 3 दिन में पूरी हो जाए।
देरी होने पर पैसे नहीं मिलेंगे
अगर आपने फ्रॉड की शिकायत में 7 दिन से ज्यादा के बाद की बाद की गई है, तो पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी या सट्टेबाजी से गया पैसा वापस नहीं मिलता है।
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