सार

नए टेलिकॉम एक्ट के नियम के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 सिम कार्ड ही खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में लोगों के लिए यह संख्या सिर्फ 6 है।

टेक डेस्क : देश में नया 'टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023' लागू होने के बाद अब कोई भी अपनी लाइफ में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। इससे ज्यादा सिम कार्ड खरीदने पर बड़ा जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं गलत डॉक्यूमेंट पर सिम लेने वालों को तीन साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में चिंता उन लोगों की बढ़ जाती है, जिनकी आईडी पर कोई सिम कार्ड खरीद लेता है और उन्हें पता तक नहीं चल पाता है। उन्हें जानकारी तब लगती है, जब उस सिम का गलत उपयोग होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह तरीका जिससे आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं...

नया टेलिकॉम एक्ट क्या है

नए टेलिकॉम एक्ट के नियम के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 सिम कार्ड (New SIM Card Rules) ही खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में लोगों के लिए यह संख्या सिर्फ 6 है। अगर कोई इससे ज्यादा सिम कार्ड लेता है तो पहली बार 50 हजार रुपए और दोबारा ऐसी गलती करने पर 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर आपकी आईडी पर कोई ऐसा सिम एक्टिव है, जिसकी जानकारी ही आपको नहीं है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर उससे कोई गैर-कानूनी गतिविधियां चल रही हैं तो आपकी मुसीबत बढ़ सकती है, इसलिए इसकी जानकारी जरूरी है कि आपके नाम कितने कार्ड एक्टिव हैं।

अपने नाम एक्टिव सिम का पता लगाने का तरीका

  • सबसे पहले आधिकारीक वेबसाइट tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाएं.
  • यहां अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें.
  • अब आपकी आईडी पर चल रहे सभी नंबर्स की डिटेल्स आ जाएगी.

जिन नंबर की जानकारी नहीं, उसकी रिपोर्ट कैसे करें

  • अगर कोई ऐसा नंबर जो आपकी आईडी पर एक्टिव है लेकिन आपको जानकारी नहीं तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं.
  • इसके लिए उसी प्रॉसेस में आगे नंबर और 'This is not my number' सेलेक्ट करें.
  • अब ऊपर दिए बॉक्स में आईडी में लिखा नाम भरें.
  • नीचे की ओर Report के बॉक्स पर क्लिक करें.
  • शिकायत करने के बाद एक टिकट आईडी रिफरेंस नंबर मिलेगा.

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