इस योजना में उन विधवाओं को शामिल किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है। इसके अलावा एक शर्त और भी है। पति की मृत्यु के बाद महिला ने दोबारा शादी न की हो। जिन महिलाओं के बच्चे नाबालिग हैं, या जिनके बड़े बच्चे उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।