भारत में 16 जून 2021 से 256 जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया। अब इन जिलों में बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बेच सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिनके पास पुराने बिना हॉलमार्क वाले गहने पड़े हैं उनका क्या होगा?