सार

पाकिस्तान में वैसे तो महिलाओं को कई अधिकार मिले हैं लेकिन उनकी अनदेखी की जाती है। अगर कोई महिला अपने परिवार और पति का अपमान करती है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। पाक में इस तरह के कई मामलों में सजा-ए-मौत देखने को मिला है।

 

ट्रेंडिंग डेस्क : पाकिस्‍तान से भागकर प्रेमी के साथ रहने भारत आई सीमा हैदर (Seema Haider) अपने चार बच्चों के साथ गैरकानूनी ढंग से बॉर्डर पार तो कर आई है, लेकिन उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। भारतीय बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सीमा ने नेपाल का रास्ता चुना। भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में उसे अरेस्ट किया गया और बाद में जमानत दे दी गई। यूपी ATS की पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि सीमा हैदर की वतन वापसी भी जल्द हो सकती है। मतलब उसे कभी भी पाकिस्तान (Pakistan) वापस भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, वो यह कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट की जाती है तो उसका वहां क्या अंजाम होगा? इसे लेकर पाकिस्तान का कानून (Seema Haider and Pakistani Law) क्या कहता है? आइए जानते हैं...

पाकिस्तान में अपराध है व्‍यभिचार

सीमा हैदर पहले से ही शादीशुदा और चार बच्चों की मां है। इससे साफ है कि उसने अपने पति को छोड़कर व्‍यभिचार जैसा अपराध किया है, जो पाकिस्‍तान में गैरकानूनी है। सीमा हैदर मुस्लिम है और नेपाल में हिंदू रीति-रिवाज से प्रेमी सचिन से शादी की, जिसे पाकिस्तान में ईशनिंदा माना जाता है और इसकी सजा मौत भी हो सकती है।

परिवार दे सकता है सजा

सीमा हैदर ने पाकिस्‍तानी कानून का उल्लंघन तो किया ही है, साथ ही पति से तलाक लिए बिना ही अपनी इच्‍छा से दूसरे लड़के से शादी की है। अपनी इच्छा से शादी करना यानी लव मैरिज पाकिस्तान में अपराध नहीं है लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर दूसरे लड़की से शादी करने पर पड़ोसी मुल्क में कई बार अघोषित सजा भी दी गई है।

पाकिस्तान में क्या होगा सीमा हैदर का अंजाम

ज्यादातर मुस्लिम देशों में ईशनिंदा के खिलाफ कानून है। उम्रकैद से लेकर फांसी तक दी जाती है। इस केस में बेगुनाह साबित हो पाना नामुमकिन ही होता है। पाकिस्तान की निचली अदालतों में ही इस मामले में सजा दे दी जाती है। हालांकि, ऊपर की अदालत ने कुछ केस को खारिज भी किया है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू शिक्षक को उम्रकैद और एक युवक सजा-ए-मौत दी गई थी। ईशनिंदा के आरोप में पाक में भीड़ भी हत्या कर देती है। इस मामले में अभी भी पाकिस्तान में 40 से ज्यादा लोग मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। अब चूंकि सीमा हैदर को हिंदू लड़के से नेपाल के मंदिर में शादी की है। अगर यह ईशनिंदा माना गया तो मृत्‍युदंड की सजा भी दी जा सकती है।

पति को छोड़कर दूसरे से शादी की पाकिस्तान में क्या सजा है

पाकिस्तान में यह व्यभिचार की श्रेणी का अपराध है। जिसमें अलग-अलग समय अलग-अलग प्रावधान रहे। वर्तमान में अगर पड़ोसी देश में अपने पति के अलावा किसी दूसरे व्‍यक्ति के साथ कोई महिला संबंध बनाती है तो वह अपराध है। ऐसी महिलाओं को कराची की केंद्रीय जेल में रखा जाता है। उन्हें पत्थर या कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है। अब अगर सीमा हैदर इस कानून के तहत दोषी ठहराई जाती है तो उसे पत्‍थर और कोड़े मारने की सजा भी दी जा सकती है।

क्या अपनी मर्जी से शादी पर मिलेगी मौत की सजा

पाकिस्तान में वैसे तो महिलाओं को कई अधिकार मिले हैं लेकिन उनकी अनदेखी की जाती है। शादी के पहले तक महिलाएं परिवार की संपत्ति होती है। इसके बाद उनका स्वामित्व पति के परिवार के पास आ जाता है। ऐसे में अगर कोई महिला अपने परिवार का अपमान करती है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। पाक में इस तरह के कई मामलों में सजा-ए-मौत देखने को मिला है।

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