सार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में शनिवार और रविवार को मुंबई, सूरत या अन्य शहरों से लोग आए हैं, वह अपने घरों में ही रहें। जिला प्रशासन इन्हें सूचीबद्ध कर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करेगा।
लखनऊ (uttar pradesh)। यूपी में कोरोना वायरस के अब तक 32 केस सामने आए हैं। कुछ देर पहले एक केस जौनपुर में भी एक केस सामने आया है। जिसके बाद जौनपुर को भी अग्रिम आदेश तक लॉक डाउन कर दिया है। डीएम ने जिले के बार्डर पर फोर्स तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि इसके पहले प्रदेश के 16 जिलों में तीन दिन का लॉकडाउन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसे लेकर मोर्चा संभालें हैं। उन्होंने सभी आलाधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लॉक डाउन के दौरान बल प्रयोग नहीं होगा। हालांकि पहले दिन लखनऊ में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी मामले सरोजनीनगर, कृष्णानगर और बंथरा थाने में दर्ज किए गए हैं।
यह जिले लॉकडाउन
लखनऊ, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, प्रयागराज, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद।
कोरोना से मरने वालों की संख्या सात
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 415 हो गई है। वहीं, भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। भारत में राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है।
सीएम ने दिया ये निर्देश
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि राशन की दुकानों में जहां राशन मिलता है वहां पर सेनेटाइजर जरुर रखे जाएं। साथ में किसी भी दुकान पर 10 से ज्यादा लोग एकत्र न हों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने साफ किया कि जिन जिलों में लॉकडाउन है वहां पर कोषागार खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाए और ऐसे लोगों को समझा कर लॉकडाउन पर अमल कराया जाए।
मुंबई से भी आने वाले होंगे क्वारंटाइन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में शनिवार और रविवार को मुंबई, सूरत या अन्य शहरों से लोग आए हैं, वह अपने घरों में ही रहें। जिला प्रशासन इन्हें सूचीबद्ध कर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करेगा।
यह होंगे बंद
लॉकडाउन घोषित किए जिलों में आदेश आने तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम बंद रहेंगे। सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल, कारखाने, वर्कशॉप, गोदाम बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी बस, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, आदि) प्रतिबंधित रहेगा।
सभी आयोजनों पर रोक
एक स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर मनाही है। अब किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। साप्ताहिक बाजारों, प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी।