जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 जून तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमति नहीं होगी। हालांकि अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा।

लखनऊ (Uttar Pradesh) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से 5 दिन दुकानें खुलने की अनुमति दे दी है, लेकिन नाईट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है। इस दायरे में 14 शहर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दुकानें और बाजार अब सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं, शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। आइये जानते हैं योगी सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाइन।

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लखनऊ सहित 20 शहरों में छूट नहीं
जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 जून तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमति नहीं होगी। हालांकि अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा।

इन 14 जिलों में 600 से अधिक एक्टिव केस
लखनऊ : 2450
मेरठ : 2806
सहारनपुर : 2223
वाराणसी : 2111
गाजियाबाद : 1760
 गोरखपुर : 1704
मुजफ्फरनगर : 1634
बरेली : 1599
 गौतमबुद्ध नगर : 1184
बुलंदशहर : 1174
 झांसी : 962
लखीमपुर खीरी : 770
जौनपुर : 688
गाजीपुर : 619।

सरकार की नई गाइडलाइन
-वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा।
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं की नहीं होगी अनुमति।
- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल , क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
- बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे।
- सभी सरकारी दफ्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
-माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फैसले के हिसाब से चल सकेंगे।
- सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे।
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे।
-सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित और सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगा।
- रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति होगी।