सार

ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर जिला अदालत में सोमवार 4 जुलाई को सुनवाई हुई। सोमवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना गया। इसी के साथ मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख दी गई। 

अनुज तिवारी
वाराणसी:
काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मामले की मेरिट पर वाराणसी की जिला जज की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। 30 मई को अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 4 जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी थी। सोमवार 4 जुलाई को भी मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलीलें पेश कीं। इसके बाद अदालत ने 12 जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। उस दिन भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में हो रही सुनवाई में सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव को दलील पेश करने का मौका मिला है। इसमें तय होना है कि हिन्दू पक्ष की ओर से दायर मामला सुनवाई योग्य है या नहीं।

मस्जिद की देखभाल करने वाली कमेटी कोर्ट में ले गई ये मामले
आपको बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार से सुनवाई शुरू हुई। सोमवार 4 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद मामले के लिए 12 जुलाई की अगली तारीख दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक इन मामले को ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की पोषणीयता पर सुनवाई सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत से जिला जज अजय विश्वेश की अदालत में मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। जिला जज को 84 कार्य दिवस के भीतर इस मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाना है। मई महीने में श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में सिविल जज ने ज्ञानवापी के पूरे परिसर की कमीशनिंग करवाई थी जिसके बाद वजुखाने में कथित शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया था। 

12 जुलाई को भी मुस्लिम पक्ष करेगा बहस

सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस की है। उनकी बहस पूर्ण नहीं हो पाई। 51 पैरा वह पढ़कर कोर्ट को बता चुके हैं। इसके आगे की बहस मुस्लिम पक्ष 12 तारीख को करेगा। 

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