सार
प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर आज यानी 12 जून को बुलडोजर चला है। धवस्तीकरण मेें दो बुलडोजर मौजूद थे। बुलडोजर चलने को लेकर पीडीए ने 11 बजे तक का समय दिया था।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में भड़की हिंसा के बाद से जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में हिंसा की घटना समाने आई। वहीं प्रयागराज जिले में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा और बवाल पर कथित मास्टर माइंट जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर आज बाबा का बुलडोजर चला। इस दौरान भारी बल में फोर्स मौजूद रही। एक किलोमीटर क्षेत्र में 10 हजार जवानों को तैनात किया गया है। घर तोड़ने के संबंध में नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने चस्पा किया था। जिसमें ध्वस्तीकरण के लिए करेली के जेके आशियाना कॉलोनी में बने मकान को रविवार 11 बजे तक खाली करने के लिए कहा गया था।
पीडीए ने 12 जून को इतने बजे तक का दिया समय
जावेद पंप का घर आशियाना कॉलोनी में 1500 वर्गफीट में बने दो मंजिला आलीशान मकान को 11 बजे तक खाली करने को कहा गया था। दरअसल जावेद पंप पर पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 10 मई को इस संबंध में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 24 मई तक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुआ। वहीं पीडीए के जोनल अधिकारी और संयुक्त सचिव की ओर से 25 मई को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक आज यानी 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का समय दिया गया था। ऐसे में रविवार सुबह 11 बजे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। इस दौरान भारी फोर्स मौजूद रही।
पुख्ता सबूतों के साथ उपद्रवियों को कोर्ट में किया पेश
प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए 68 उपद्रवियों को प्रयागराज पुलिस ने शनिवार शाम जिला कोर्ट में पेश किया, ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद इनमें से 64 उपद्रवियों को उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है, जबकि चार नाबालिग उपद्रवियों को कोर्ट ने बाल संप्रेक्षण गृह खुल्दाबाद भेजने का आदेश दिया है। वहीं एसएसपी अजय कुमार के मुताबकि पुलिस ने पुख्ता लिखा पढ़ी करके सबूतों के साथ उपद्रवियों को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने किसी भी उपद्रवी की जमानत मंजूर नहीं की और अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है।
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