सार

आदेश में कहा गया था कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी। इसके अलावा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति (प्रमोशन), त्यागपत्र (इस्तीफा), निलंबन, बर्खास्तगी से खाली पदों को अनुमोदन लेकर ही तैनाती मिलेगी। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से बिना अनुमोदन कोई भी स्थानांतरण (तबादला) नहीं होगा।

लखनऊ ( ) । कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शऩ में आ गए। एक साथ देर रात प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के 39 अधिकारियों का तबादला कर दिए, जबकि 2020-2021 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक लगाया गया था। इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक शामिल है। 

क्या लिखा था रोक वाले आदेश में
आदेश में कहा गया था कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी। इसके अलावा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति (प्रमोशन), त्यागपत्र (इस्तीफा), निलंबन, बर्खास्तगी से खाली पदों को अनुमोदन लेकर ही तैनाती मिलेगी। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से बिना अनुमोदन कोई भी स्थानांतरण (तबादला) नहीं होगा।